Lok Sabha Election 2019: यासीन मलिक की मुरीद हुई कांग्रेस, नेता बोले- कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति वही करता
Lok Sabha Election 2019 (लोकसभा चुनाव 2019): कांग्रेस नेता पीसी चाको ने भोपाल से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने की आलोचना करते हुए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की तारीफ की।

Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस के नेता पीसी चाको ने अलगाववादियों और आतंकी समूहों को पैसे उपलब्ध कराने के मामले में गिरफ्तार यासीन मलिक के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता चाको ने भोपाल से चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा सिंह की आलोचना करते हुए यासीन मलिक की तारीफ कर दी।
कांग्रेस नेता पीसी चाको ने यासीन मलिक के बहाने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यासीन बहुत हिम्मती है और नई दिल्ली उसे इस तरह से डरा नहीं सकती है। चाको ने कहा कि यासीन नो जो किया है उसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उसकी जगह कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति वही करता।
हालांकि, चाको ने कहा कि वह यासीन मलिक के विचारों और कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। चाको ने कहा, ‘एक दोषी करार दिया गया, एक आरोपी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ सकती है तो अलगाववाद के नाम पर गनप्वाइंट पर नई दिल्ली यासीन को सरेंडर करने के लिए कैसे कह सकती है, जो कोई भी स्वाभिमानी होगा वह ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मलिक ने किया।’
PC Chacko, Congress: If Pragya Singh Thakur, a convicted person, an accused person, can contest an election, and in the name of separatism, Delhi is asking him (Yasin Malik) at gun point to surrender, anyone with self respect will react the way Mr Yasin Malik did. pic.twitter.com/GmWg2ZY0D5
— ANI (@ANI) April 27, 2019
चाको ने अलगाववादी मलिक के विचारों व काम से असमहति भी जताई। उन्होंने कहा, ‘हम भी यासीन मलिक के विचारों और गतिविधियों का समर्थन नहीं करते है। मलिक ने जिस साहस का परिचय दिया है उसकी सब लोगों को तारीफ करनी चाहिए। नई दिल्ली किसी को डरा नहीं सकता । भारत एक लोकतांत्रिक देश है।’
मालूम हो कि आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के आरोप में यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच यासीन मलिक को जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट से झटका लगा है। यासीन ने 30 साल पुराने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले में श्रीनगर में सुनवाई करने की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली की सीबीआई अदालत में ही होगी।