देशभर के मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने उन मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिन्होंने अनिवार्य CCTV निगरानी व्यवस्था स्थापित नहीं की है। एनएमसी ने ऐसे सभी डिफॉल्टर संस्थानों को तत्काल सीसीटीवी सिस्टम स्थापित कर उसे आयोग के केंद्रीय कंट्रोल सेंटर से जोड़ने का निर्देश दिया है।

आयोग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, कई बार याद दिलाने और निर्देश जारी करने के बावजूद कई संस्थानों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

क्या हैं एनएमसी के सीसीटीवी नियम ?

UGMSR-2023, PGMSR-2023 (संशोधित) और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) रेगुलेशन-2023 के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है।

नियमों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी को लेकर जारी किए गए नियम इस प्रकार हैं।

संस्थान में कम से कम 25 CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए।

संस्थान मे कैमरे निर्धारित स्थानों पर स्थापित होना अनिवार्य है।

सभी कैमरे नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) से जुड़े होने चाहिए।

एनवीआर की लाइव वीडियो फीड सीधे एनएमसी के केंद्रीय सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचनी चाहिए।

रिकॉर्ड की गई फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए।

इतने मेडिकल कॉलेजों ने किया नियमों का उल्लंघन

23 जून 2026 को किए गए कंप्लाइंस ऑडिट में एनएमसी ने देशभर के 70 स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल संस्थानों को सीसीटीवी फीड एनएमसी से लिंक नहीं करने के कारण नॉन कंप्लाइंट पाया है। आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, कई संस्थानों ने वैधानिक सुरक्षा एवं निगरानी संबंधी दिशा-निर्देशों की लगातार अनदेखी की है।

सुधार करने के निर्देश

एनएमसी ने सभी डिफॉल्टर मेडिकल कॉलेजों को तत्काल तकनीकी और बुनियादी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह कार्यशील होना चाहिए और उसकी लाइव फीड एनएमसी के कंट्रोल सेंटर से जुड़ी होनी चाहिए।

तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क

यदि किसी मेडिकल कॉलेज को सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या कनेक्टिविटी से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, तो उसके समाधान के लिए एनएमसी ने विशेष तकनीकी हेल्पडेस्क भी शुरू किया है। आयोग ने सभी संस्थानों से कहा है कि वे तकनीकी समस्याओं का तुरंत समाधान कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

निर्देशों का उद्देश्य क्या है?

नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, निरीक्षण प्रक्रिया को मजबूत बनाना तथा मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी रखना है। इसके लिए सभी कॉलेजों को केंद्रीय निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाना आवश्यक है।