महाराष्ट्र की लातूर पुलिस ने सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभिजीत दीपके मध्य इस समय CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत राज्य के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका (53) सैयद शमशादबानो खैराताली की शिकायत पर औसा थाने में FIR दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार, कथित घटना मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुई।
शिकायत में क्या आरोप लगाए गए?
शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी बिना अनुमति स्कूल में दाखिल हुए, छात्रों के बीच बैठकर उनसे विभिन्न सवाल पूछे, जिससे शैक्षणिक और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। शिक्षिका की शिकायत के अनुसार, अभिजीत दीपके ने यह दावा करके स्कूल को बदनाम किया कि उनके दौरे के दौरान किसी दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था और शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी।
किन धाराओं में दर्ज किया गया मामला?
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने BNS की धाराओं 132 (सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 329(3) (मकान में अनधिकृत प्रवेश), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 356(2) (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। (इनपुट – भाषा)
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जयपुर की घटना के बाद राजनीतिक दखल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षक महासंघ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल प्रमुख से औपचारिक अनुमति लेने के बाद ही स्कूल जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
