दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ये है नई तारीख, हाई कोर्ट ने DU और UGC को दिए ये निर्देश
याचिकाओं में कहा गया कि 30 मई को रजिस्ट्रेशन ओपन होने से एक दिन पहले कुछ कोर्सेज के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया गया जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी ही नहीं थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीयू (दिल्ली यूनिवर्सिटी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वे 2018-19 की पात्रता मानदंडों के आधार पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दें। जस्टिस अनु मल्होत्राऔर तलवंत सिंह की पीठ ने डीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की समय सीमा 14 जून से बढ़ाकर 22 जून कर दी है।
इन दो निर्देशों के साथ, उच्च न्यायालय ने तीन याचिकाओं, दो जनहित याचिकाओं और एक छात्र द्वारा याचिका का निपटारा किया गया। जिसमें कई यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए 2019-20 के लिए पात्रता मानदंड में किए गए हालिया संशोधन को चुनौती दी गई थी। बी.कॉम (ऑनर्स) और बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र, जिसके लिए जरूरी है कि मैथ्स चार स्टूडेंट के पास मेन चार सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। अदालत ने अपने 17 पेज के आदेश में कहा कि ये निर्देश डीयू को आने वाले साल में पात्रता मानदंड में बदलाव करने से नहीं रोक रहे हैं। लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि पात्रता मानदंड में बदलाव कानून के अनुसार किया जाना है, “जिसके लिए जनता को न्यूनतम छह महीने के सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता होगी”। डीयू में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन 30 मई को शुरू हुआ था और प्लान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 जून थी।
याचिकाओं में कहा गया है कि 30 मई को रजिस्ट्रेशन ओपन होने से एक दिन पहले कुछ कोर्सेज के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव किया गया जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी ही नहीं थी। इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने देखा कि डीयू के हाल ही में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मानदंडों को बदलने के निर्णय की घोषणा बहुत पहले की जा सकती थी। “कोई विवाद नहीं है कि आपको समय के अनुरूप होना है। आपको शिक्षा मानकों में सुधार करने से कुछ नहीं रोकता है। कोई भी यह नहीं कह रहा है कि आपका निर्णय (संशोधन) सही नहीं है, लेकिन आपका समय सही नहीं हो सकता है।”
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