अरविंद केजरीवाल पर चला कोर्ट का डंडा, डीडीसीए मामले में चलेगा आपराधिक मानहानि का मुकदमा
अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल और 5 अन्य पार्टी नेताओं पर सिविल और आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने यह आदेश दिया है। उनपर यह मामला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कई तरीकों से मामले को लेट करने की कोशिश की। अब उन्हें 25 मार्च को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस दिन उन पर और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं पर आरोप तय किए जाएंगे।
अरुण जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल और 5 अन्य पार्टी नेताओं पर सिविल और आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। आम आदमी पार्टी ने जेटली को डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जेटली इस संस्था के 13 साल तक अध्यक्ष रहे थे। वित्त मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि केजरीवाल ने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए उनपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के अलावा उन्होंने 10 करोड़ का मानहानि दावा भी ठोका है। जेटली के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, हमने हमेशा यही बताया कि यह कुछ नहीं सिर्फ मामले को लटकाने का तरीका है। कोर्ट में आज न तो अरुण जेटली और न ही केजरीवाल और उनके साथी मौजूद थे। दोनों ने ही कोर्ट में उपस्थित न होने की गुहार लगाई थी।
केजरीवाल ने कहा कि वह और उनके साथी पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं, जबकि अरुण जेटली ने कहा कि वह बैठकों में बिजी हैं।
पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने में अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि वित्त मंत्री ने जो उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोका है, उसे रद्द किया जाए। उनकी इस अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्डा और दीपक बाजपेयी का भी नाम है।