Bengaluru Road Rage: कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) ने राजधानी बेंगलुरू (Bengaluru) में शुक्रवार को हुई एक रोड रेज़ की घटना (Road rage case) में 3-4 किलोमीटर तक एक 29 साल के युवक को अपनी कार के बोनट पर घसीटने (dragging man on car bonnet) के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार (Arrest) किया है। गिरफ्तार महिला के पति की ओर से भी की गई शिकायत पर उत्पीड़न के आरोप में बोनट पर फंसे युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Bengaluru University के पास हुई घटना
दिल्ली के कंझावला इलाके (Delhi Kanjhawala Death Case) में नए साल के जश्न की रात एक लड़की को कार से कई किलोमीटर तक घसीटने से हुई मौत की वारदात के बाद ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है। जानकारी के मुताबिक रोड रेज़ की यह घटना कथित तौर पर शुक्रवार सुबह करीब 10.15 बजे बेंगलुरु विश्वविद्यालय (Bengaluru University) के पास उल्लाल मेन रोड (Ullal Main Road) पर हुई। ज्ञान भारती पुलिस ने दोनों ओर से की गई शिकायतों के आधार पर दो मामले (FIR) दर्ज किए हैं।
पहली शिकायत में महिला के खिलाफ ये है आरोप
पुलिस के मिली पहली शिकायत के अनुसार, मारुती स्विफ्ट (Maruti Swift) कार चला रहे दर्शन एस ने रेड सिग्नल (Red Signal) के बावजूद एक चौराहे पर टाटा निक्सन (TATA Nexon) को नहीं रोकने के लिए प्रियंका का विरोध किया। दर्शन एस ने शिकायत में कहा, “जब मैंने महिला को टोका, तो उसने मुझे एक अश्लील संकेत दिखाया और मुझे गाली दी। मैंने उसकी कार का पीछा किया और उसे रोककर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी एक शख्स ने मेरी शर्ट उतार दी और मेरे साथ मारपीट की। फिर पुलिस मौके पर आई और हमें थाने आने को कहा।
प्रियंका के खिलाफ IPC की इन धाराओं में FIR
दर्शन एस ने कहा कि प्रियंका ने थाने आने से मना कर दिया और अपनी कार (Car) में बैठ गई। मैं उन्हें भागने नहीं देने के लिए कार के सामने खड़ा हो गया था। तभी प्रियंका ने गाड़ी स्टार्ट की और दर्शन उनकी कार के बोनट पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की ओर से कार को रोकने से पहले उसने कार को 3-4 किलोमीटर तक चलाया। दर्शन एस उसकी बोनट पर ही घिसटते रहे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रियंका, उसके पति प्रमोद और उसके दोस्त नीतीश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 279 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 307 (हत्या का प्रयास) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है।
महिला के पति ने पुलिस से की Counter Complaint
वहीं, प्रियंका के पति प्रमोद ने अपनी प्रति-शिकायत (Counter Complaint) में आरोप लगाया कि दर्शन ने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े खींचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कहासुनी के बाद दर्शन और उनके दोस्तों ने कार के शीशे तोड़ने की कोशिश की। प्रमोद ने अपनी शिकायत में कहा, “जब हमने वहां से निकलने की कोशिश की तो दर्शन कूदकर कार में बैठ गया। हम डर गए और संकल्प अस्पताल तक कार चलाई और फिर रुक गए।
दर्शन के खिलाफ IPC की इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर दर्शन के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के लिए मजबूर करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक बल), 427 (50 रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 506 (आपराधिक धमकी), 341 (गलत नीयत), 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना), 143 (गैरकानूनी सभा), 149 (सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) के तहत मामला (FIR) दर्ज किया है।