महाराष्ट्र: 37 साल के पिता ने बेटी से कई महीनों तक किया रेप, गर्भपात भी कराया; 30 साल की हुई सजा
इतना ही नहीं लड़की का यह भी आरोप था कि विरोध करने पर उसके पिता उसे तथा उसकी मां को प्रताड़ित भी करते थे।

महाराष्ट्र में 37 साल के एक पिता को अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। राज्य की एक फास्ट ट्रैक अदालत में जज केके जहागिरधर ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत युवक को दोषी पाया है। युवक को पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया है। लड़की अभी नाबालिग बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि लड़की अभी प्रेग्नेट हैं और इससे पहले उसका गर्भपात भी कराया गया था।
अदालत ने युवक को शारीरीक शोषण के तहत 1 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आपराधिक साजिश रचने के आरोप में युवक को 6 महीने की सजा और पोक्सो एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत 5 साल और 1 साल की सजा भी दी गई है। यह सजा भी साथ-साथ ही चलेंगी।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना है कि युवक ने अपनी बेटी के साथ भयानक अपराध किया है। इसलिए भविष्य में उदाहरण पेश करने और युवक को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए कठोर सजा की आवश्यकता है।
आपको बता दें कि इस मामले में अक्टूर 2019 में सबसे पहले युवक की बेटी ने ही केस दर्ज कराया था। उस वक्त लड़की की उम्र 16 साल थी। अपनी शिकायत में लड़की ने बताया था कि जून और अक्टूबर 2019 के बीच उसके पिता और एक कॉन्ट्रैक्टर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
लड़की ने बताया था कि जब उसका गर्भपात हो गया था उस वक्त भी उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं लड़की का यह भी आरोप था कि विरोध करने पर उसके पिता उसे तथा उसकी मां को प्रताड़ित भी करते थे। इस मामले में पूरी जांच पड़ताल होने के बाद अदालत ने सभी साक्ष्यों को परख कर अपना फैसला सुनाया है।