मध्य प्रदेश: थाने में हाजत के अंदर महिला से 10 दिनों तक गैंगरेप, 5 पुलिसकर्मियों पर आरोप; जांच के आदेश
महिला ने घटना में शामिल पुलिसवालों को पहचाना भी है। उन्होंने कहा कि पुलिसवालों ने धमकी दी थी कि वो उनके पिता को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे।'

मध्य प्रदेश में एक महिला ने थाने के अंदर हाजत में 10 दिनों तक अपने साथ गैंगरेप किये जाने का आरोप लगाया है। यह सनसनीखेज मामले रीवा का है। इस मामले में महिला ने स्टेशन हाउस ऑफिसर और सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर समेत 5 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बारे में मिली विस्तृत जानकारी के मुताबिक इस महिला पर हत्या का आरोप था। यह महिला पुलिस की हिरासत में थी। 10 अक्टूबर को जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज औऱ वकीलों की एक टीम जेल का मुआयना करने पहुंची थी तब महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त जज ने इस मामले में रीवा के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को मामले में जांच कर कार्रवाई करने का लिखित आदेश जारी किया था।
इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ‘महिला हत्या की आरोपी हैं। महिला का आरोप है कि 9 औऱ 21 मई को उनके साथ गैंगरेप हुआ, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें 21 मई को गिरफ्तार किया गया था। महिला का आरोप है कि उसे लॉक-अप में रखा गया था जहां एसडीओपी, पुलिस स्टेशन इंचार्ज औऱ तीन अन्य कॉन्स्टेबल ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। एक महिला कॉनस्टेबल ने उस वक्त उनका बचाव करने की कोशिश की थी लेकिन सीनियर अधिकारियों ने उन्हें चुप करा दिया था। महिला ने यह बातें 10 अक्टूबर को जज और वकील के सामने कही है।’
‘The Times Of India’ की रिपोर्ट के मुताबिक महिला से पूछताछ में शामिल वकील सतीस मिश्रा ने बताया कि ‘महिला ने यह सारी बातें हम सभी की मौजूदगी में कही। जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले यह बात क्यों नहीं कही तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वार्डन को तीन महीने पहले इस घटना के बारे में बताया था। महिला ने घटना में शामिल पुलिसवालों को पहचाना भी है। उन्होंने कहा कि पुलिसवालों ने धमकी दी थी कि वो उनके पिता को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे।’
वार्डन ने साफ किया है कि महिला ने उनसे यह बात कही थी लेकिन उन्हें उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। महिला का बयान रिकॉर्ड किया गया और जिला जज ने इस मामले में 14 अक्टूबर को न्यायिक जांच के आदेश दिये। यहां के एसपी का कहना है कि ‘महिला और उसके एक पुरुष साथी को 21 मई को कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों के आधार पर पकड़ा गया था।
21 मई को गांव के एक सैप्टिक टैंक से वो हथियार बरामद किया गया था जिससे हत्या की गई थी। महिला के कपड़ों पर खून के निशान मिले थे और मेडिकल जांच के वक्त महिला के पैरों पर जख्म के निशान मिले थे जो संभवत: हत्या के वक्त हुई खींचातनी से आए थे। महिला के पुरुष मित्र को इस मामले में जमानत मिल गई है।’
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