उत्तर प्रदेश में उरई-जालौन की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत ने दोषियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता हृदयेश कुमार पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मृत महिला के पति पंकज, सास उर्मिला और ससुर मान सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी और प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने बताया कि वादी मलखान सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि उसने अपनी बहन सुमन की शादी 24 जून 2006 को आटा थानाक्षेत्र के रिरुआ गांव के पंकज से की थी। उसके पति, सास और ससुर ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी ना होने पर उनकी बहन को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेहोशी की हालत में कुएं में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गयी।
अदालत को यह भी बताया गया था कि सुमन की मौत से पहले दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में चल रहा था लेकिन ससुराल वालों ने दोबारा उत्पीड़न ना करने का भरोसा देकर समझौता किया और सुमन को ससुराल ले गए थे। बता दें कि दहेज हत्या का यह कोई पहला मामला नहीं है आए दिन ही ऐसी घटना सुनने में आती हैं। दहेज को लेकर बहू का उत्पीड़न करने वालों पर कड़ा एक्शन भी लिया जाता है फिर भी कुछ लोग है कि बाज ही नहीं आते।