₹500, 1000 के पुराने नोट बदलवाने आए लोगों को रिजर्व बैंक ने लौटाया
केन्द्रीय बैंक ने 31 दिसंबर को --मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर-- स्थित अपने पांच कार्यालयों को पुराने करेंसी नोट बदलने के लिये प्राधिकृत किया था।

रिजर्व बैंक कार्यालय में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने आये लोगों को मंगलवार (3 जनवरी) को खाली हाथ लौटना पड़ा। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोट बदलने की सुविधा अब केवल प्रवासी भारतीयों के लिये है या फिर उन लोगों के लिये है जो नोटबंदी के 50 दिन की अवधि में विदेश गये थे। नोट बदलवाने के लिये आये लोगों को रिजर्व बैंक की प्राधिकृत शाखाओं पर सुरक्षा कर्मियों से बहस करते देखा गया। इन लोगों की दलील थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुराने नोट बदलवाने के लिये 31 मार्च तक का वादा किया है। रिजर्व बैंक ने भी 8 नवंबर के अपने वक्तव्य में कहा है, ‘जो लोग 30 दिसंबर 2016 को अथवा उससे पहले इन नोटों को बदलने अथवा अपने बैंक खाते में जमा नहीं करा पायेंगे उन्हें रिजर्व बैंक के विशिष्ट कार्यालयों में बाद की तिथि तक जैसा कि रिजर्व बैंक व्यवस्था करेगा ऐसा करने का अवसर दिया जायेगा।’
केन्द्रीय बैंक ने 31 दिसंबर को –मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर– स्थित अपने पांच कार्यालयों को पुराने करेंसी नोट बदलने के लिये प्राधिकृत किया था। 30 दिसंबर को नोटबंदी की 50 दिन की समयसीमा समाप्त होने के बाद रिजर्व बैंक के इन कार्यालयों में पुराने नोट बदले जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 8 नवंबर के अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो लेगा 30 दिसंबर 2016 तक 500, 1000 रुपए के पुराने नोट किसी कारणवश जमा नहीं करा पायेंगे वह 31 मार्च 2017 तक रिजर्व बैंक के प्राधिकृत कार्यालयों में घोषणापत्र जमा करके पुराने नोट जमा कर सकते हैं।
Hindi News से जुड़े अपडेट और व्यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App