बैंक पर पहले जुर्माना, अब 6 महीने का प्रतिबंध, RBI की सख्ती का ग्राहकों पर होगा ये असर
RBI, Deccan Urban Co operative Bank: रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लि. को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

RBI, Deccan Urban Co operative Bank: बीते साल केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित द डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया था। अब इसी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध का ग्राहकों पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है।
रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लि. ( Deccan Urban Co operative Bank) को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही ग्राहक अपने बचत खाते से 1,000 से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। यह निर्देश छह महीने के लिये है। सहकारी बैंक को बिना पूर्व मंजूरी के कोई नया निवेश या नई देनदारी लेने से भी मना किया गया है।
केंद्रीय बैंक (RBI) ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’आरबीआई (RBI) के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है।
नियामक ने कहा, ‘‘हालांकि 99.58 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बीमा निगम (डीसीजीसी) योजना के दायरे में हैं।’’ डीसीजीसी आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है।
यह बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। आरबीआई (RBI) ने कहा कि बैक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिये प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा।