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Employee Provident Fund: जानिए, पीएफ की रकम को कैसे निकालें और कैसे करा सकते हैं ट्रांसफर

Employee Provident Fund, Employee Pension Scheme: यदि आप आधार कार्ड धारक हैं तो फिर पीएफ की रकम निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आधार से रकम निकालने पर आपको नियोक्ता से प्रमाणित करने की भी जरूरत नहीं होगी।

Provident Fund
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रोविडेंट फंड में जमा राशि आमतौर पर हर नागरिक के भविष्य के लिहाज से बेहद अहम होती है। नौकरी से हर महीने मिलने वाली सैलरी से बचत करना मुश्किल होता है और इस बीच में पीएफ एक ऐसी रकम होती है, जो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मुश्किल में वक्त में जरूरत के लिए बड़ी रकम के तौर पर जमा हो जाती है। हालांकि कई बार जरूरत पड़ने पर इस बीच में ही निकालना पड़ जाता है। आइए जानते हैं, कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं पीएफ खाते की रकम…

कब मिलती है पीएफ की पूरी रकम?: यदि कोई कर्मचारी 58 साल की आयु पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है तो वह पीएफ खाते में जमा अपने हिस्से की रकम के अलावा एंप्लॉयर की ओर से जमा राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज का भी हकदार होता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद पीएफ निकालने पर आपको एंप्लॉयी पेंशन स्कीम का भी भुगतान मिलता है। हालांकि यह नौकरी के समय भी निर्भर करता है।

आधार के जरिए आसान है निकासी: यदि आप आधार कार्ड धारक हैं तो फिर पीएफ की रकम निकालने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आधार से रकम निकालने पर आपको नियोक्ता से प्रमाणित करने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको फॉर्म के साथ एक कैंसल चेक भी जमा करना होगा ताकि पैसा खाते में सीधा ट्रांसफर हो सके। ध्यान रखें कि आपको उसी खाते की जानकारी देनी होगी, जिसकी डिटेल यूएएन पोर्टल पर मौजूद हो।

आधार नहीं है तो क्या करें?: यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपके उसके जरिए रकम नहीं निकालना चाहते हैं तो उसका भी तरीका मौजूद है। आपको कम्पोजिट क्लेम फॉर्म या फॉर्म 19 भरना होगा। यदि आपने नौकरी के 5 साल पूरे नहीं किए हैं तो फॉर्म के साथ आपको PAN डिटेल देनी होगी। इसके अलावा फॉर्म 15G/15H की कॉपी भी जमा करनी होगी। यही नहीं यदि आपके पास यूएएन नंबर न हो तो सिर्फ पीएफ अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं।

नौकरी बदलें तो पीएफ अकाउंट जरूर कराएं ट्रांसफर: कई बार हम नौकरी बदलते वक्त लापरवाही करते हैं। पुराने अकाउंट को बंद नहीं करते और नई कंपनी में नया पीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं। इससे आपके पिछले पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगने लगता है। बता दें कि पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में तभी छूट मिलती है, जब वह चालू हालत में हो।

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First published on: 03-02-2020 at 11:10 IST
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