PM Vaya Vandana Yojana benefits: बंद होने वाली है पीएम वय वंदना योजना, जानें, हर महीने पेंशन वाली इस स्कीम में कैसे कर सकते हैं निवेश
PM Vaya Vandana Yojana rules and process: पॉलिसी के तीन सालों के बाद पीएमवीवीवाई पर लोन सुविधा उपलब्ध है। हालांकि आप निवेश की गई रकम के 75 फीसदी हिस्से के बराबर ही लोन ले सकते हैं।

PM Vaya Vandana Yojana: वरिष्ठ नागरिकों को निवेश के बदले में 10 साल तक मासिक पेंशन और फिर जमा राशि की एकमुश्त वापसी वाली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं। दरअसल यह स्कीम 31 मार्च तक के लिए उपलब्ध है और सरकार ने इसकी तिथि को आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब आपके पास सिर्फ एक महीने का ही वक्त बचा है। अन्य तमाम सरकारी पेंशन योजनाओं से अलग यह स्कीम महज 10 साल के लिए होती है। आइए जानते हैं, कैसे इस स्कीम में कर सकते हैं निवेश और क्या होंगे फायदे…
कितना कर सकते हैं निवेश: इस स्कीम को यदि आप मासिक पेंशन के लिए चुनना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा यदि आप हर महीने की बजाय सालाना पेंशन चाहते हैं तो फिर इसके लिए 1,44,578 रुपये ही जमा करने की जरूरत होगी। अधिकतम आप 14,45,783 रुपये स्कीम में लगा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश के लिए यह जरूरी है कि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई हो। इसके अलावा 10 साल तक के लिए ही आपको इस पर पेंशन की सुविधा मिलती है। स्कीम के तहत आप हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।
कहां से और कैसे खरीद सकते हैं स्कीम: कोई भी शख्स एलआईसी ऑफिस जाकर इस स्कीम को एजेंट से ऑफलाइन ले सकता है। यदि आप ऑनलाइन स्कीम को खरीदना चाहते हैं तो फिर licindia.in की वेबसाइट पर जाकर निवेश कर सकते हैं।
पॉलिसी खत्म होने के बाद वापस मिलेगी रकम: इस स्कीम में निवेश करने पर 10 साल तक नियमित पेंशन मिलती है और पॉलिसी समाप्त होने के बाद पूरी रकम वापस मिल जाती है। यदि निवेशक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है तो यह रकम उसे मिलती है। उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके द्वारा नॉमिनी के तौर पर जिसका नाम दर्ज कराया जाता है, उसे यह रकम मिल जाती है।
स्कीम पर मिल सकता है लोन: पॉलिसी के तीन सालों के बाद पीएमवीवीवाई पर लोन सुविधा उपलब्ध है। हालांकि आप निवेश की गई रकम के 75 फीसदी हिस्से के बराबर ही लोन ले सकते हैं।
टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती: यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश पर पीपीएफ और अन्य स्कीमों की तरह टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती।
स्कीम को बीच में कैसे कर सकते हैं बंद: यदि आप किसी समस्या के चलते अपनी पॉलिसी को बीच में ही खत्म करना चाहते हैं तो इस स्थिति में 98 पर्सेंट तक की राशि आपको मिलेगी। ऐसा आप तभी कर सकते हैं, जब आपको या आपके साथी को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो।
Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। Online game में रुचि है तो यहां क्लिक कर सकते हैं।