पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में नहीं आएंगे ऐसे किसान परिवार, आवेदन करने से पहले ध्यान दें
PM Kisan Samman Nidhi Yojna: केंद्र एवं राज्य सरकार के मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारी भी इसके दायरे में नहीं हैं। हालांकि डी ग्रुप के कर्मचारी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये मासिक पेंशन देने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है और अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसान इससे जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश के 14 करोड़ किसानों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। अब भी इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और इस काम को ऑनलाइन भी किया जा सकता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम हैं और हर किसान को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता। आइए जानते हैं, कैसे किसान इस स्कीम के दायरे से हैं बाहर…
– ऐसे किसी भी किसान परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिसका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर रह चुका हो या फिर हो। स्कीम के मुताबिक परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है।
– मौजूदा एवं पूर्व मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानपरिषद के सदस्य इस स्कीम के हकदार नहीं हो सकते। इसके अलावा किसी निगम के मेयर और जिला पंचायतों के चेयरमैन भी इस दायरे में नहीं आते।
– केंद्र एवं राज्य सरकार के मौजूदा एवं पूर्व कर्मचारी भी इसके दायरे में नहीं हैं। हालांकि डी ग्रुप के कर्मचारी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
– कोई भी ऐसा पूर्व कर्मचारी जिसकी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक हो, वे इस स्कीम के तहत लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे। हालांकि पेंशनर्स के मामले में डी ग्रुप वाले कर्मचारियों को छूट हासिल है।
– पिछले वित्त वर्ष में जिन लोगों ने इनकम टैक्स चुकाया हो, वे इस स्कीम के तहत लाभ लेने के हकदार नहीं माने जाएंगे।
– डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशों से जुड़े ऐसे लोग भी आवेदन नहीं कर सकते, जो पेशेवर संस्थाओं से संबद्ध होकर प्रैक्टिस कर रहे हों।