प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से सिर्फ 55 रुपये के निवेश में 3,000 महीने की पेंशन पक्की, जाने- कैसे कर सकते हैं आवेदन
Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: इस स्कीम के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस स्कीम में प्रीमियम का अनुपात 1:1 का रखा गया है यानी जितनी किस्त आप जमा करेंगे, उतना ही हिस्सा सरकार की ओर से जमा कराया जाएगा।

Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: खेती करने वाले लोगों को अकसर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे में किसानों के सामने यह कहीं गहरा हो जाता है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना लॉन्च की है। 9 अगस्त, 2019 को लॉन्च की गई इस स्कीम के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आइए जानते हैं, कैसे होगा इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और क्या हैं नियम…
सिर्फ 55 रुपये में 3000 की पेंशन पक्की: इस स्कीम से जुड़ने के लिए आपको एलआईसी के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करना होगा। यदि आपकी आयु 18 साल है और आप इस स्कीम का हिस्सा बनते हैं तो महीने में सिर्फ 55 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह 40 साल की उम्र में जुड़ने पर 200 रुपये देने होंगे यानी स्कीम से जुड़ने की उम्र के आधार पर प्रीमियम अलग-अलग होगा।
सरकार भी जमा करेगी आधा प्रीमियम: इस स्कीम से अब तक 19 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। देश के सभी मझोले और छोटे किसान इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में प्रीमियम का अनुपात 1:1 का रखा गया है यानी जितनी किस्त आप जमा करेंगे, उतना ही हिस्सा सरकार की ओर से जमा कराया जाएगा।
ऐसे किसान नहीं कर सकते आवेदन: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि वह पीएफ स्कीम का हिस्सा न हों। इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है, वे भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते।
तो महीने में मिलेंगे 6,000 रुपये: इस स्कीम के तहत पति और पत्नी दोनों अलग-अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह पति और पत्नी दोनों मिलाकर 6,000 रुपये महीने की पेंशन 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिल सकेगी। यदि किसान की स्कीम की अवधि के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो फिर पति या पत्नी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। हालांकि यदि वह नहीं चाहते तो अब तक जमा राशि को उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
मृत्यु के बाद फैमिली को पेंशन: यदि 60 साल की उम्र के बाद योजनाधारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर हर महीने आधी रकम यानी 1,500 रुपये मिलते रहेंगे।