कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने सदस्यों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8.10 प्रतिशत ब्याज की घोषणा की थी। इसके बाद से संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफओ हर साल चालू वित्त वर्ष में ब्याज दर की घोषणा करता है, इसके बार कर्मचारियों के खाते में रकम भेजी जाती है।
ईपीएफओ हर साल कर्मचारियों के खाते में दीवाली पर या बाद में रकम ट्रांसफर करता है लेकिन इस बार इसके पहले ही रकम ट्रांसफर किया जाएगा। हालाकि कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लोगों को 30 जून तक पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। हालाकि अभी इसपर कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।
पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या जरूरी
पीएफ खाते में पैसा जमा करने के लिए अपने आधार कार्ड को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ना अनिवार्य है। यह ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से या उमंग मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन हो सकता है। पीएफ निकालने से पहले “अपने ग्राहक को जानें” या केवाईसी औपचारिकता पूरी करना भी महत्वपूर्ण है। केवाईसी के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है।
कैसे करें निकासी
- सबसे पहले यूएएन पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें और सत्यापन के लिए कैप्चा दर्ज करें।
- अब ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19 और 10सी)’ विकल्प चुनें।
- नए पेज पर अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘वेरिफाई करें’ पर क्लिक करें।
- अब ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
- इसके बाद ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें।
- अब क्लेम फॉर्म में, ‘आई वांट टू अप्लाई फॉर’ टैब के तहत आपको जिस क्लेम की आवश्यकता है, उसे चुनें।
- अपना फंड निकालने के लिए ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें। फिर ऐसे अग्रिम का उद्देश्य, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता दर्ज करें।
- अब, प्रमाणपत्र पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें।
- जिस उद्देश्य से आपने फॉर्म भरा है, उसके लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहा जा सकता है।
- नियोक्ता द्वारा निकासी अनुरोध को मंजूरी देने के बाद, आपको अपने बैंक खाते में रकम भेज दी जाएगी।
- बैंक खाते में पैसा जमा होने में आमतौर पर 15-20 दिन लगते हैं।