भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर 1-1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने दिशानिर्देशों का पालन न करने पर इन बैंकों पर यह जुर्माना लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 26ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1.05 करोड़ रुपए का दंड लगाया है।
रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर 1- 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है।
आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इसके बाद आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि जांच पड़ताल के बाद अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर ‘द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम, 2014’ से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन और ‘ग्राहक संरक्षण-अनधिकृत में ग्राहकों की सीमित देयता’ के निर्देशों का पालन न करने पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं केंद्रीय बैंक ने इंडसइंड बैंक के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वैधानिक निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद लगाया गया है। आरबीआई ने जानकारी दी कि 31 मार्च 2020 को इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट में निर्देशों का अनुपालन न होने का पता चला था।
इसके साथ ही आरबीआई की ओर से कहा गया कि बैंक ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए खातों में ग्राहक देय परिश्रम (सीडीडी) प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा है। जैसा कि कुछ खातों में एक वित्तीय में सभी क्रेडिट का कुल योग एक साल में ली गई सभी जमा राशियों में, 2 लाख रुपए की निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है।
इनपर भी लगा जुर्माना
नव जीवन, बलांगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बलांगीर; ढकुरिया सहकारी बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पलानी पर भी जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपए के बीच है। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।