दिवाली का त्यौहार अभी निकला है, जिसमें आपको कई लग्जरी गिफ्ट मिले होंगे। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न में इन गिफ्ट्स की जानकारी शेयर करने की नहीं सोची है तो आपको जल्द ही सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने गिफ्ट्स पर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। अगर इसके बावजूद भी आप इनकम टैक्स रिटर्न में गिफ्ट्स की जानकारी नहीं देते हैं और गिफ्ट पर लगने वाला टैक्स जमा नहीं करते हैं। तो आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। जिसके बाद आपकी मुश्किल काफी बढ़ जाएगी। आइए जानते है कि, किन गिफ्ट्स पर इनकम टैक्स देना होता है।
गिफ्ट्स होते हैं इनकम ऑफ अदर सोर्स – इनकम टैक्स विभाग के अनुसार रिश्तेदार, परिवार या दोस्तों के जरिए मिलने वाले गिफ्ट इनकम के अदर सोर्स में आते हैं। जिनको आपकी सालाना इनकम में जोड़ा जाता है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। वहीं इस पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है।
50 हजार रुपये से कम के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं – रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने वाले वैसे गिफ्ट जिनकी कीमत 50 हजार रुपये से कम है, ऐसे गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन 50 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले गिफ्ट पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक होती है, वैसे ही गिफ्ट के पूरे अमाउंट पर टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए अगर गिफ्ट की कीमत 51 हजार है तो पूरे अमाउंट पर टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 50 हजार से ऊपर सिर्फ 1 हजार रुपये पर टैक्स लगे।
ब्लड रिलेशन में मिले गिफ्ट पर नहीं लगता कोई टैक्स – इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत ब्लड रिलेशन जैसे पति, पत्नी, भाई, बहन, पति और पत्नी के भाई-बहत यानी साला और साली, माता पिता के भाई-बहन (चाचा, ताऊ या बुआ) द्वारा दिए जाने वाले किसी भी गिफ्ट पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। वहीं दोस्त या ऑफिस की ओर से मिलने वाले गिफ्ट जिनकी कीमत 50 हजार रुपये से अधिक है पर इनकम टैक्स देना होगा।
यह भी पढ़ें: किराये के घर में रहते हैं तो टैक्स बचाने के लिए आईटीआर फाइल करते समय जरूर करें ये काम
फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाले सभी गिफ्ट पर लगता है टैक्स – अगर आप सोच रहे हैं कि, केवल एक गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो आप बिलकुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर में मिलने वाले कुल गिफ्ट की कीमत 50 हजार रुपये से अधिक है। तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए समझतें है कि, आपको एक गिफ्ट 50 हजार का मिला और दूसरा गिफ्ट 40 हजार रुपये का है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूरे 90 हजार रुपये के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा।
यह भी पढ़ें: अगर आप भी करते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश, तो आप पर कितना लगता है टैक्स
इन Gifts पर भी मिलती है टैक्स में छूट – शादी के समय मिले गिफ्ट पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बर्थडे, सालगिरह आदि खास मौकों पर मिले गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगता है। इसके अलावा विरासत में मिले तोहफे, वसीयत में मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा देने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।