सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 10 जनवरी 2023 के बीच 2.40 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड (income tax refunds) जारी किया है। ये राशि पिछली बार की तुलना में 58.74 प्रतिशत अधिक है। लेकिन कई लोगों को अभी तक रिफंड नहीं प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपना बैंक खाता भी वैलिडेट करा लिया है। इसका एक कारण हो सकता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में जो राशि आपने भरी है और टैक्स डिपार्टमेंट (tax department) के पास जो डाटा है, वह मेल नहीं खा रहा है।
रिफंड न आने पर अपनाएं ये प्रक्रिया
इसलिए आपका रिफंड नहीं आया है तो आपको अनुपालन पोर्टल (आयकर पोर्टल पर ‘लंबित कार्यों’ के तहत उपलब्ध विकल्प) से वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement) की जांच करें। साथ ही यह सुनिश्चित भी करें कि वार्षिक सूचना विवरण में दिखाई देने वाले सभी लेनदेन आईटीआर में सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।
पोर्टल पर फीडबैक भी दर्ज करा सकते
यदि Annual Information Statement में ऐसा कोई लेनदेन है जो आपके द्वारा नहीं किया गया है या गलत जानकारी दिखाई दे रही है तो आप पोर्टल पर फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। ब्रैकेट में दिए गए (https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refund-status-pan.html) लिंक पर रिफंड की स्थिति भी देख सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक प्रोसेसिंग सिस्टम में रिफंड फेल तो नहीं हुआ है।
हालांकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। अगर आपके द्वारा रिटर्न फॉर्म में भरे गए आंकड़े सही हैं और फिर भी रिटर्न नहीं आया है तो अपने दावे के समर्थन में धारा 139(4) के तहत सुधार रिटर्न फाइल करें। यह भी हो सकता है कि आप कटौती जोड़ना भूल गए हों।
सेक्शन 143(1) के तहत इंटिमेशन नोटिस के बारे में जानें
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग कम या अधिक टैक्स भरने पर सेक्शन 143(1) के तहत इंटिमेशन नोटिस भेजता है। दि आपके पास इंटिमेशन नोटिस आता है और आपने कम टैक्स भरा है, तो आप टैक्स की शेष राशि जमा कर दें। ताकि आपका मासिक वेतन पूरा आये और टीडीएस में कोई कटौती न हो। यदि आपने अधिक टैक्स भरा है तो सम्बंधित बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आ जाता है।