कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतनभोगी कर्मचारियों के पैसों की सेविंग के साथ ही कई और सुविधा भी पेश करता है, जिसमें से एक पेंशन का लाभ भी शामिल है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद हर महीने पैसा मिलता है। इसी के मद्देनजर ईपीएफओ ने कर्मियों को पेंशन का लाभ देने के लिए बड़ी राहत दी है। अब पेंशनर्स कभी भी जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं, जो प्रमाण पत्र जमा करने से एक साल तक के लिए वैध होगा।
ईपीएफओ ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि “ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।” लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने पर ही पेंशनभोगियों को हर महीने पैसा मिलता है, क्योंकि यह बताता है कि पेंशनभोगी अभी जीवित है।
कहां जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा- बैंकों, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), उमंग ऐप और निकटम ईपीएफओ कार्यालय में जाकर करा सकते हैं।
कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता
पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है। इसमें पीपीओ नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और खाता से जुड़ी जानकारी देनी होती है।
हर महीने जमा किया जाता है पैसा
बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पीएफ खाते में वेतनभोगी कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कट करके जमा किया जाता है। साथ ही इसपर सरकार की ओर से भी ब्याज दिया जाता है। इससे धीरे-धीरे कर्मचारियों के पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है और जरूरत पड़ने पर इसे निकाला जा सकता है।