Tata Sky पर लग सकता है बैन! कंज्यूमर फोरम ने दी यह चेतावनी
उपभोक्ता फोरम ने मंगलववार को एक याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। फोरम के आदेश में कहा गया है कि भ्रामक और अश्लील विज्ञापनों पर 30 दिन के भीतर रोक लगाई जाए।

निजी क्षेत्र की डीटीएच सर्विस प्रवाइडर कंपनी टाटा स्काई की मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एख उपभोक्ता अदालत ने टाटा स्काई के खिलाफ आदेश जारी करते हुए टीवी पर भ्रामक और अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाने को कहा है। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार उपभोक्ता फोरम ने मंगलववार को एक याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। फोरम के आदेश में कहा गया है कि भ्रामक और अश्लील विज्ञापनों पर 30 दिन के भीतर रोक लगाई जाए।
ऐसा नहीं करने पर विज्ञापनों का प्रसारण करने वाले चैनलों और कंपनी की सेवाओं पर रोक लगाने की चेतावनी भी दी है। दरअसल, लखनऊ की जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में शिकायत दर्ज कराते हुए स्थानीय निवासी आनंद अखिला ने बताया था कि बीते कुछ दिनों से टीवी पर मनोरंजन कार्यक्रमों और समाचार की जगह ऐसी सामाग्री परोसे जा रहे हैं जिससे छोटे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।
आदेश का पालन नहीं करने पर लगेगी रोक:
इस शिकायत पर फोरम ने डीटीएच ऑपरेटर को आदेश देते हुए कहा कि वह 30 दिन के अंदर अपने यहां से अश्लील और भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण बंद करें। फोरम ने आदेश में कहा है कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसके खिलाफ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा जाएगा और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आदेश नहीं मानने पर ऐसे चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी जाएगी।
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