आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए।

अब रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को उनका Form-16 भी मिलना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि त्रुटियों से बचने के लिए अंतिम समय में फॉर्म भरने से बचें।

कहां से डाउनलोड किया जा सकता है फॉर्म?

एलिजिबल टैक्सपेयर्स अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं-

किनके लिए है कौन सा फॉर्म?

आईटीआर 1: यह फॉर्म उन रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक है।
आईटीआर 2: इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUFs) द्वारा फाइल किया जा सकता है जो ITR-1 (सहज) फाइल करने के एलिजिबल नहीं हैं।
आईटीआर 3: उन इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और HUFs के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन में लगे हैं और जिनके लिए बड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत होती है।
आईटीआर 4: कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल/HUF/फर्म (LLP के अलावा) फाइल कर सकता है, जिसकी FY के दौरान इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा न हो।
आईटीआर 5: कोई फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP) जिनकी बिज़नेस या प्रोफेशन से अनुमानित इनकम हो।

आईटीआर फाइलिंग से पहले इन दस्तावेजों को रखें तैयार

आधार डिटेल्स
पैन कार्ड
फॉर्म 16
फॉर्म 16A
फॉर्म 26AS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट)
कैपिटल गेन स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रूफ तैयार रखें।

आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें फाइल?

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल http://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
‘ई-फाइल’ मेन्यू पर जाएं।
‘इनकम टैक्स रिटर्न’ चुनें।
सही ITR फॉर्म चुनें।
असेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 चुनें।
डेटा वेरिफाई करें और सबमिट करें।
आधार OTP या दूसरे उपलब्ध ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करें।
अपना रिटर्न अपलोड और वेरिफाई करें।

क्या है ITR फाइल करने की डेडलाइन?

मौजूदा टैक्स ईयर के लिए, ITR फाइल करने वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है, जबकि आईटीआर फॉर्म 3 और 4 का इस्तेमाल करने वालों के लिए 31 अगस्त है।

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