Income Tax tasks to complete before March 31, 2023: वित्तीय वर्ष 2022-23 को खत्म होने में करीब एक हफ्ता बाकी बचा है। अगर आपने टैक्स से जुड़े जरूरी काम अभी तक नहीं निपटाए हैं तो आखिरी तारीख पर होने वाली टेंशन और पेनल्टी से बचने के लिए इन्हें पूरा कर लें। 1 अप्रैल 2023 से नए वित्तीय वर्ष New Financial Year (2023-24) की शुरुआत होगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें 2022-23 FY में पूरा करना जरूरी है। अधिकतर टैक्सपेयर्स आमतौर पर सारे टैक्स से जुड़े काम पूरे कर लते हैं, लेकिन कई लोगों के काम हो सकता है कि अभी बचे हों। हम आपको बता रहे हैं टैक्स से जुड़े उन 5 कामों के बारे में जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है।
Avail Tax Exemption on High-Premium Insurance Policies
अगर आपने सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आपको 1 अप्रैल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। बजट 2023 में हुई घोषणा के मुताबिक, 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम वाले इंश्योरेंस को नई फाइनैंशियल ईयर में टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन आप 31 मार्च 2023 तक पूरा प्रीमियम चुकाकर टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, यह नियम यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (ULIPs) पर काम नहीं करेगा।
Submit Form 12BB
अगर आप एक सैलरीड कर्मचारी हैं तो आपक 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कंपनी के पास Form 12BB जमा करना होगा। ऐसा करने से आप निवेश और खर्चों पर टैक्स क्लेम कर सकेंगे। फॉर्म 12बीबी में आपको HRA, LTC, होम लोन ब्याज की पेमेंट आदि जैसी जानकारी देनी होगी।
Link PAN – Aadhaar
Pan और आधार लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 मार्च है। देश में अभी भी करीब 20 प्रतिशत ऐसे पैन यूजर्स हैं जिन्होंने अपने आधार के साथ पैन नहीं चुकाया है। अगर आपने भी अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो आप 31 मार्च तक 1000 रुपये की फीस देकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल से आपका पैन अमान्य हो जाएगा।
Pay Advance Tax
जो भी टैक्सपेर्स TDS/TCS और MAT डिडक्ट होने के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा का टैक्स चुकाते हैं, उन्हें चार किश्तों में एडवांस टैक्स चुकाना जरूरी है। टैक्सपेयर्स को 2022-23 के लिए 15 मार्च 2023 तक एडवांस टैक्स चुकाना जरूरी था। अगर आपने 15 मार्च तक एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है तो 31 मार्च तक ऐसा कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, एडवांस टैक्स ना चुकाए जाने पर भारी ब्याज देना पड़ सकता है।
Complete Tax Saving Investments
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स बचाना है तो निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आप इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80C और 80D के तहत डिडक्शन के लिए स्कीम में निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं।
File Updated ITR
असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। आईटीआर फाइल करने का यह आखिरी मौका है। अगर आपको ज्यादा टैक्स देने से बचना है तो 2021-22 और 2022-23 के लिए अपडेटेड आईटीआर को 31 मार्च 2023 तक भी फाइल किया जा सकता है।