सरकारी कर्मचारियों के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) के रीइंबर्समेंट को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब इन सवालों पर स्थिति साफ कर दी गई है। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने FAQs जारी कर क्लेम की मंजूरी से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है।

नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रीइंबर्समेंट 2,812.5 रुपये प्रति माह (फिक्स्ड) दिया जाता है, जबकि होस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह (फिक्स्ड) तय की गई है। यह राशि कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक खर्च से अलग तय होती है, यानी खर्च कम या ज्यादा होने पर भी निर्धारित राशि के आधार पर ही भुगतान होगा।

इसके अलावा, जब भी संशोधित वेतन संरचना पर डीए 50 फीसदी बढ़ेगा, तब इन दोनों भत्तों की अधिकतम सीमा अपने आप 25 फीसदी बढ़ा दी जाएगी।

रीइंबर्समेंट की इजाज़त तभी है जब बच्चा किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में पढ़ रहा हो। इसके अलावा, रीइंबर्समेंट की इजाजत सिर्फ सरकारी कर्मचारी के दो सबसे बड़े बच्चों को है। अगर दोनों पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत रीइंबर्समेंट का फायदा उठा सकता है।

वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में सिर्फ एक बार रीइंबर्समेंट किया जाएगा। CEA के रीइंबर्समेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के हेड से एक सर्टिफिकेट काफी होगा जहां सरकारी कर्मचारी का बच्चा पढ़ता है।

सर्टिफिकेट में यह कन्फर्म होना चाहिए कि बच्चे ने पिछले एकेडमिक ईयर में स्कूल में पढ़ाई की थी। हॉस्टल सब्सिडी के लिए, इंस्टीट्यूशन के हेड से ऐसा ही एक सर्टिफिकेट काफी होगा, लेकिन यह एक्स्ट्रा शर्त है कि सर्टिफिकेट में सरकारी कर्मचारी द्वारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने और खाने-पीने पर किए गए खर्च का जिक्र होना चाहिए।

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) पर सरकार की सफाई

CEA/हॉस्टल सब्सिडी के रीइंबर्समेंट के लिए एक बार की छूट है, अगर NEP-2020 के लागू होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को एक और क्लास दोहरानी पड़ती है।

इसके मुताबिक, जहां कोई बच्चा एक क्लास (क्लास I से पहले की क्लास सहित) दोहराता है, तो ऐसे रीइंबर्समेंट को बताई गई शर्तों को पूरा करने पर, एक बार की छूट के तहत रीइंबर्समेंट के लिए माना जा सकता है।

यह भी साफ किया जाता है कि CEA क्लास I से पहले की तीन क्लास के लिए मान्य होगा और यह एकेडमिक साल 2023-24 से लागू होगा।

इसके अनुसार, जहां किसी बच्चे ने क्लास I से पहले तीन क्लास के तौर पर नर्सरी (2022-23), LKG (2023-24) और UKG (2024-25) पढ़ी हैं, तो नर्सरी (2022-23) के क्लेम पर भी रीइंबर्समेंट के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते बाकी सभी तय शर्तें पूरी हों।

इस बात पर कि क्या CEA टर्मिनेशन के समय के लिए मान्य है, जहां कोर्ट ने रिइंस्टेटमेंट का आदेश दिया है और उस समय को क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है, सरकार साफ करती है कि CEA की स्वीकार्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टर्मिनेशन से रिइंस्टेटमेंट तक के समय को कैसे मानती है।

CEA/हॉस्टल सब्सिडी तब मान्य है जब सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर हो, सस्पेंशन में हो, या छुट्टी पर हो (एक्स्ट्रा लास्ट सहित)।

यह भी साफ किया गया कि CEA/हॉस्टल सब्सिडी छुट्टी या सस्पेंशन के दौरान भी मिलेगी। रिटायरमेंट, डिस्चार्ज, नौकरी से निकाले जाने या नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में, CEA/हॉस्टल सब्सिडी उस एकेडमिक साल के आखिर तक मिलेगी जिसमें सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ता है।

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[डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और मिनिस्ट्री के पब्लिक FAQs और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। कानूनों और नियमों का मतलब नौकरी की खास शर्तों, कंपनी की पॉलिसी और आने वाले रेगुलेटरी अपडेट के आधार पर अलग हो सकता है। पढ़ने वालों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी फाइनेंशियल या नौकरी से जुड़ा फैसला लेने से पहले किसी काबिल प्रोफेशनल से सलाह लें या सरकारी नोटिफिकेशन देखें।]