EPS Pension Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि, यह योजना सिर्फ रिटायरमेंट के बाद पेंशन तक सीमित नहीं है। सदस्य की मृत्यु, स्थायी विकलांगता या समय से पहले नौकरी छोड़ने जैसी परिस्थितियों में भी लाभ प्रदान करती है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, ईपीएस-95 सदस्यों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था तथा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जाती है।
58 वर्ष की उम्र पर मिलती है नियमित पेंशन
ईपीएस-95 के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सदस्य पेंशन पाने का पात्र बनता है। ईपीएफओ के मुताबिक, इसके लिए कम-से-कम 10 वर्ष की पात्र सेवा जरूरत है। यदि सदस्य ने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है तो वह निकासी लाभ का विकल्प चुन सकता है।
50 वर्ष की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं पेंशन
ईपीएस-95 के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु से पहले भी पेंशन लेना शुरू कर सकता है। योजना में 50 वर्ष की आयु से अर्ली मेंबर पेंशन ( Early Member Pension ) का प्रावधान है। हालांकि, ऐसी स्थिति में पेंशन राशि सामान्य पेंशन की तुलना में कम हो सकती है।
PIB द्वारा 10 मार्च 2025 को लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, ईपीएस-95 के तहत ‘Early Member Pension from age of 50 years’ का प्रावधान उपलब्ध है।
स्थायी विकलांगता होने पर आपकी पेंशन का क्या होता है?
अगर कोई ईपीएस सदस्य नौकरी के दौरान स्थायी और पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे विकलांगता पेंशन का लाभ दिया जाता है। PIB के अनुसार, “Disability Pension on permanent and total disablement during service” ईपीएस-95 के प्रमुख लाभों में शामिल है।
मृत्यु की स्थिति में आपकी पेंशन का क्या होता है?
सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है, इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
विधवा पेंशन
सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को विधवा/विधुर पेंशन दी जाती है।
बच्चों को पेंशन
सदस्य की मृत्यु के बाद अधिकतम दो बच्चों को एक समय में बच्चों की पेंशन दी जाती है। यह बेनिफिट 25 वर्ष की आयु तक मिलता है।
अनाथ पेंशन
यदि सदस्य की मृत्यु के बाद कोई जीवनसाथी नहीं है या बाद में जीवनसाथी की भी मृत्यु हो जाती है, तो अधिकतम दो बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाती है।
दिव्यांग बच्चों को आजीवन पेंशन
ईपीएस-95 में दिव्यांग बच्चे या अनाथ के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चों को Disabled Children पूरी जिंदगी दी जा सकती है।
नॉमिनी
यदि सदस्य के पास ईपीएस-95 की परिभाषा के अनुसार कोई परिवार नहीं है, तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को नॉमिनी पेंशन दी जा सकती है।
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7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) के सदस्यों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने ईपीएफ जमा पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ द्वारा तय की गई ब्याज दर को वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…
