अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की इंप्लॉई पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशनर्स हैं तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर की अहमियत के बारे में मालूम ही होगा।
दरअसल, पीपीओ नंबर 12 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर होता है। EPFO की तरफ से इस नंबर को कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद जारी किया जाता है। कई बार लोग इस नंबर को खो देते हैं लेकिन आप इसे अपने बैंक अकाउंट या फिर प्रोविडेंट फंड नंबर की मदद से दोबारा हासिल कर सकता है। आइए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं कैसे।
सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर बाईं तरफ ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन में ‘Pensioners Portal’ का विकल्प नजर आएगा। इस विकल्प को क्लिक करने के बाद Know Your PPO नंबर का टैब खुलेगा। यहां आपको अपना रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर या पीएफ नंबर एंटर करना होगा। इसे सब्मिट करने के बाद अगले स्टेप में PPF नंबर स्क्रीन पर शो होने लगेगा।
PPO नंबर की जरूरत क्यों: ये नंबर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। अगर आप अपने पेंशन अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तब भी इसकी जरूरत होगी।
इसके अलावा पेंशन संबंधी शिकायत दर्ज कराने या ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी इस नंबर की जरूरत होती है। वहीं, हर साल जीवन प्रमाण जमा करते वक्त भी PPO नंबर देना जरूरी होता है।