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EPFO को बड़ा फैसला, अधिक पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ी

EPFO: पिछले साल 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफओ के सदस्य भी इस हायर पेंशन विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।

EPFO | higher pension | SUPREME COURT
EPFO को बड़ा फैसला। (फाइल फोटो)

EPFO: एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल मेंबर्स को एंप्लॉयर्स के साथ संयुक्तत रूप से आवेदन करने के लिए 3 मार्च, 2023 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दिया गया है।

इसे रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लॉयीड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के यूनीफाइड मेंबर्स के पोर्टल के जरिए जारी किया जा सकता है। EPFO यूनीफाइड मेंबर्स पोर्टल का यूआरएल हाल ही में एक्टीवेट हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन 3 मई, 2023 दिख रही है। इस डेडलाइन के बढ़ने से एंप्ल़ॉयीज को बड़ी राहत मिल गई है। समझते हैं हायर पेंशन का क्या मामला है। इस विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ने से क्या फायदा मिलेगा।

हायर पेंशन का मामला-

एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत अभी 15 हजार रुपये तक की सैलरी के हिसाब से कॉट्रिब्यूशन तय होता है, यानी कि बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये हो जाए तो भी ईपीएस में कॉट्रिब्यूशन 15 रुपये से ही तय होगा। इससे ईपीएस में काफी कम रुपये जमा हो पाते हैं। यानी कि पेंशन बन पाती है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है।

डेडलाइन बढ़ने से क्या होगा फायदा

ईपीएफओ के हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कई कागज एकत्रित करने हैं। डेडलाइन 3 मार्च, 2023 थी, ऐसे में जो एंप्लायी एलिजिबल हैं और इस विकल्प चुनना चाहते हैं, वह काफी भाग-दौड़ कर रहे है, लेकिन डेडलाइन बढ़ने से उन्हें दस्तावेज जुटाने में अधिक वक्त मिल गया है।

बता दें, पिछले साल 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 सितंबर, 2014 को ईपीएफओ के सदस्य भी इस हायर पेंशन विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ने ईपीएफओ को चार महीने का वक्त देने को कहा था, यानी 3 मार्च,2023 तक। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने 20 फरवरी, 2023 को एक सर्कुलर जारी कर अधिकतम 15 रुपये की सैलरी के 8.33 फीसदी के डिडक्शन के बजाय एंप्लॉयीज के बेसिक सैलरी के आधार पर करने का प्रावधान किया।

जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

पात्र ईपीएस सदस्य को नजदीकी लोकल ईपीएफओ कार्यालय जाकर एप्लीकेशन भरना होगा। इसके अलावा दस्तावेज सबमिट करने होंगे। वैलिडेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में पिछली सरकारी नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर भी शामिल होना चाहिए। प्रत्येक एप्लीकेशन का आंकड़ा डिजिटल होगा और आवेदकों को एक रिसीट नंबर दिया जाएगा। हायर पेंशन के आवेदनों की जांच के बाद जो भी निर्णय होगा, उसे एप्लीकेंट्स को ई-मेल या पोस्ट और SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। EPFO के आदेश के मुताबिक, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को दाखिल करने के बाद और ड्यू कॉट्रिब्यूशन के पेमेंट को लेकर कोई समस्या या शिकायत है तो इसके समाधान के लिए EPFIGMS पर शिकायत कर सकते हैं।

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First published on: 27-02-2023 at 14:10 IST