EPF Advance Rules 2026: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (EPF) कटता है, तो यह खबर आपके लिए काम की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ एडवांस से जुड़े नियमों को आसान गाइडलाइन के रूप में जारी किया है।
नई व्यवस्था में बीमारी, शिक्षा, विवाह, घर खरीदने, निर्माण और अन्य विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी तय शर्तों के तहत अपने पीएफ खाते से एडवांस निकाल सकेंगे।
ईपीएफओ की गाइडलाइन के अनुसार, हर जरूरत के लिए निकासी की सीमा अलग-अलग तय की गई है। वहीं सभी श्रेणियों में एक समान पात्रता भी लागू होगी, जिसके तहत सदस्यता के 12 महीने पूरे होने के बाद कर्मचारी अपनी कुल जमा राशि का 75% तक एडवांस निकाल सकता है।
बीमारी के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?
कर्मचारी अपने या परिवार के इलाज के लिए कितनी भी बार ईपीएफ एडवांस ले सकता है। इस श्रेणी में निकासी की संख्या पर कोई सीमा तय नहीं की गई है।
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शिक्षा के लिए कितनी बार मिलेगा एडवांस?
अगर बच्चों की पढ़ाई या शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 10 बार ईपीएफ एडवांस निकाल सकता है।
क्या है शादी के खर्च के लिए नियम?
कर्मचारी अपने या परिवार के सदस्य की शादी के लिए अधिकतम 5 बार पीएफ खाते से एडवांस निकाल सकता है।
घर खरीदने और होम लोन के लिए कितने मौके?
EPFO ने आवास संबंधी जरूरतों को एक अलग श्रेणी में रखा है। इसमें मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदना, घर का निर्माण, होम लोन का पुनर्भुगतान और मकान का नवीनीकरण या सुधार शामिल है। इन सभी उद्देश्यों को मिलाकर सदस्य अधिकतम 5 बार एडवांस ले सकता है।
विशेष परिस्थिति
कुछ अधिसूचित या विशेष परिस्थितियों में भी ईपीएफ एडवांस लिया जा सकता है। इस श्रेणी के तहत कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार निकासी कर सकता है।
सभी श्रेणियों के लिए एक जैसी पात्रता
EPFO के मुताबिक, एडवांस लेने के लिए कर्मचारी की सदस्यता कम से कम 12 महीने पुरानी होनी चाहिए। इसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के साथ अर्जित ब्याज सहित कुल ईपीएफ राशि का 75% तक एडवांस निकाला जा सकता है।
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