Anil Ambani News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (Reliance ADA Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई वाले घर ‘अबोड’ को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत 3716 करोड़ रुपये है। समाचार एजेंसी PTI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बुधवार को यह जानकारी दी।
यह शानदार घर, जो 66 मीटर ऊंचा और 17 मंजिला है, मुंबई के पाली हिल इलाके में है। साल 2000 के आसपास इस महंगी और आलीशान प्रॉपर्टी को रिलायंस ने खरीद लिया था। इस बिल्डिंग में रूफटॉप पर हैलिपेड बना हुआ है जिस पर कई हेलिकॉप्टर एक साथ लैंड कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया है, ताकि उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) द्वारा कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में मल्टी-स्टोरी घर को अटैच किया जा सके। उन्होंने कहा कि अटैच की गई संपत्ति की कीमत 3,716.83 करोड़ रुपये है।
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, 66 साल के अंबानी के दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए यहां फेडरल जांच एजेंसी के सामने पेश होने की उम्मीद है। उन्होंने पहली बार अगस्त 2025 में ED के सामने गवाही दी थी और PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था। नए ऑर्डर के साथ, इस मामले में अटैच की कुल कीमत लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गई है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए एकल पीठ के उस अंतरिम आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें उनके एवं रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को ”धोखाधड़ी” वाला वर्गीकृत करने की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंक और लेखा परामर्श कंपनी बीडीओ इंडिया एलएलपी की, दिसंबर 2025 में पारित एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। यहां पढ़ें पूरी खबर…
