Flight Ticket Refund Rules: हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA ) ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापसी नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के तहत, अब यात्री कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट रद्द या बदल सकते हैं।
व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
DGCA ने नियमों में संशोधन करते हुए यह भी कहा कि यदि यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है, तो विमानन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए।
DGCA ने क्या कहा?
DGCA ने कहा, ”ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में पैसे वापसी की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनियों की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसे वापस करने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए।” इसके अलावा, चिकित्सा आपात स्थिति के कारण यात्रियों के टिकट रद्द करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
इस वजह से किया संसोधन
समय पर रिफंड न मिलने की यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हवाई टिकट वापसी के लिए नागर विमानन आवश्यकताओं (CAR) में संशोधन किये गये हैं।
दिसंबर, 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के दौरान भी टिकट वापसी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। उस समय नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया था।
पहले क्या था नियम?
DGCA के पुराने नियमों के अनुसार, एयर टिकट कैंसिलेशन या बदलाव करने पर एयरलाइंस अपनी नीतियों के आधार पर कैंसिलेशन चार्ज लगाती थीं। इसके अलावा, 48 घंटे का मुफ्त कैंसिलेशन/चेंज जैसा कोई अनिवार्य ऑप्शन नहीं था।
भाषा के इनपुट के साथ
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