केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने शनिवार को ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं को वायरलेस जैमर बेचने या बेचने की सुविधा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसे लेकर मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इन चीजों के रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना अनुमति के इसे बेचने की सुविधा देना या बेचना गैरकानूनी है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जैमर के इस्तेमाल को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह, दूरसंचार विभाग (DoT) ने इससे पहले जनवरी 2022 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की अवैध सुविधा और बिक्री को लेकर भी एडवाइजरी जारी की थी।
क्या कहता है नियम
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (IWTA) 1933 के तहत प्राधिकरण / लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस डिवाइस की बिक्री और उपयोग नहीं किया जा सकता है।
जैमर को लेकर क्या है नियम
किसी विशेष छूट और लाइसेंस के तहत ही इसका उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय ने जैमर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि IWTA, 1933 के दायरे में आते हैं। जिसका इस्तेमाल लाइसेंस के होने पर ही किया जा सकता है।
उल्लघन को रोकने का अधिकार
मंत्रालय ने बयान में यह भी बताया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत, सीसीपीए को उपभोक्ताओं के अधिकारों को एक वर्ग के रूप में संरक्षित करने, बढ़ावा देने और लागू करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने का अधिकार है। इसके अलावा गैरकानूनी चीजों के व्यापार को रोकने का अधिकार है।
CCPA जारी किया था नोटिस
हाल ही में, सीसीपीए ने वैध आईएसआई मार्क नहीं रखने वाले और अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करने वाले सामानों को खरीदने के खिलाफ उपभोक्ताओं को सतर्क और सावधान करने के लिए सुरक्षा नोटिस जारी किए।