चालान से बचने के लिए नहीं चलेगा सस्ता हेलमेट, BIS से होना चाहिए प्रमाणित! वजन को लेकर भी सरकार ने बदला नियम, जानें डिटेल
सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट के प्रयोग के चलते ज्यादातर लोगों की जान चली जाती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह पहल की है और हेलमेट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

New Helmet Rule: यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में ट्रैफिक नियमों के चालान और शुल्क में बदलाव किया था। अब सरकार की नजरें लोगों के सिर के हेलमेट पर भी आ गड़ी है। दोपहिया से होने वाले दुर्घटनाओं में हेलमेट के लिए सुरक्षा मानदंडों पर बहुत सारे अपडेट और परिणामों पर विचार करने के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अब नए मानदंडों की घोषणा की है।
सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट के प्रयोग के चलते ज्यादातर लोगों की जान चली जाती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह पहल की है और हेलमेट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित हेलमेटों का ही निर्माण और उनकी बिक्री की जा सकेगी।
मंत्रालय का मानना है कि अच्छी क्वॉलिटी वाले हेलमेट के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर लगाम लग सकेगी। मंत्रालय ने इस संबंध में सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। सरकार के हेलमेट के वजन को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है, अब तक देश में केवल उन्हीं हेलमेटों के बिक्री की अनुमति थी जिनका वजन 1 किलो 200 ग्राम से कम था। लेकिन अब सरकार ने इससे ज्यादा वजन के हेलमेट के भी निर्माण और बिक्री की अनुमति दे दी है।
कब लागू होगा नया नियम: अब तक देश में 1.2 किलोग्राम वजन तक के हेलमेट की बिक्री की अनुमति थी, ऐसा सरकार ने इसलिए किया था ताकि लोग भारी वजन के चलते हेलमेट पहनने से गुरेज न करें। इसके अलावां सरकार द्वारा इस नए नियम को आगामी 1 मार्च 2021 से लागू किया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद बिना BIS हेलमेट के उत्पादन, स्टॉक और बिक्री को गंभीर अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं ऐसा करने पर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया जा सकता है।
कटेगा चालान: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BIS मानक लागू हो जाने के बाद बिना मानक वाले हेलमेट पहने हुए पकड़े जाने पर चालान भी काटा जा सकता है। इसलिए अब केवल हेलमेट पहनना ही अनिवार्य नहीं होगा बल्कि आपके हेलमेट की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिएं। अब आप भी बिना BIS स्टैंडर्ड वाले हेलमेट का प्रयोग न करें, सरकार यह नियम सिर्फ इसलिए लागू कर रही है ताकि लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके।