दोपहिया वाहनों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इसके तहत अब नए वाहन खरीदने वालों को पहले दो हेलमेट खरीदने होंगे तब ही उनके बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। दरअसल, ये नियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। यहां पर राज्य परिवहन विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत वाहन के रजिस्ट्रेशन से पहले दो हेलमेट खरीदना अनिवार्य किया गया है।
इसके लिए आपकी बाइक या स्कूटर का पंजीकरण तब ही होगा जब आप दो हेलमेट खरीदेंगे और बाकायदा इसकी रसीद आप परिवहन विभाग को दिखाएंगे। राज्य परिवहन विभाग ने ये नियम लोगों की सड़क पर सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया है। इससे पहले विभाग ने कई अभियान चलाए थें लेकिन बावजूद इसके लोग हेलमेट का प्रयेाग नहीं कर रहे थें।
इसके लिए राज्य में प्रत्येक नए दोपहिया वाहन खरीदार को दो हेलमेट प्रदान करने के लिए दोपहिया वाहन विक्रेताओं को इस संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये हेलमेट आप वाहन के डीलरशिप या फिर बाहर से भी खरीद सकते हैं। हेलमेट पर्याप्त सुरक्षा वाला और आईएसआई मार्का वाला होना चाहिए।
सितंबर 2014 में, अदालत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इसके बाद, परिवहन विभाग ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उक्त नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि, आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था। भारत में, सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वहीं दोपहिया वाहनों से होने वाले दुर्घटनाओं के दौरान सबसे ज्यादा मृत्यु उन मामलों में हुई है जिसमें हेलमेट का प्रयोग नहीं किया गया था।
देश में जल्द ही चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू किया जाएगा। इसके तहत 150cc तक की क्षमता वाले सभी दोपहिया वाहनों में काम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और इससे उपर की इंजन क्षमता वाले वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिर्वाय गया है। इस नए नियम को ध्यान में रखते हुए कई वाहन निर्माताओं ने अपने वाहनों में बदलाव करना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा लागू किया गया ये नया नियम वास्तव में सराहनीय है।