Delhi traffic police lok adalat: देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहनों के चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और कैमरों द्वारा बड़ी संख्या में कटते हैं और दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों के 1.79 करोड़ चालान लंबित हैं जिन्हें भरा नहीं गया है।
लंबित चालानों की इतनी भारी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 11 फरवरी 2023 को लोक अदालत (Delhi traffic police lok adalat) का आयोजन करने जा रही है ताकि पेंडिंग चालानों की इतनी भारी भरकम संख्या को कम किया जा सके।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत को आयोजित करने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वो 11 फरवरी को आयोजित होने जा रही लोक अदालत में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान को जमा करें। 11 फरवरी को आयोजित होने जा रही लोक अदालत में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में करीब 1.44 लाख लंबित चालान को जमा करवाया जाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi traffic police) लोक अदालत (Lok adalat) को विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) के साथ मिलकर आयोजित कर रही है।
Delhi traffic police lok adalat का दिन और समय क्या है
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को आयोजित होगी। ये लोग अदालत दिल्ली के सभी जिला अदालतों में सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगी।
Delhi traffic police lok adalat में कब तक के चालान भर सकते हैं
दिल्ली पुलिस की लोक अदालत में वो लोग अपना चालान भर सकते हैं जिनके वाहन का चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या ऑनलाइन कैमरों द्वारा 31 अक्टूबर 2022 से पहले काटे गए हैं।
Delhi traffic police lok adalat का आयोजन पहले कब हुआ
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत को इससे पहले 2022 में चार बार आयोजित किया जा चुका है। इन चार लोग अदालतों में 4.38 लाख लंबित चालान और नोटिस के मामलों को निपटाया गया था। 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत वर्ष 2023 (Delhi traffic police lok adalat 2023) का पहला आयोजन है जिसमें 1.79 करोड़ चालान और नोटिस को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है।