Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश कर रही है। बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर दाताओं को गुड न्यूज दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न-1 और आयकर रिटर्न-2 दाखिल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना जारी रख सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा ?
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “मैं नाममात्र शुल्क के भुगतान के साथ रिटर्न में संशोधन के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को भी चरणबद्ध करने का प्रस्ताव करती हूं; आयकर रिटर्न-1 और आयकर रिटर्न-2 दाखिल करने वाले व्यक्ति 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना जारी रख सकेंगे।”
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टीसीएस किया कम
सीतारमण ने इसके साथ उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के मामले में लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया।
विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर लगने वाले टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की गई। यह दर पहले 20 प्रतिशत थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का भी प्रस्ताव रखा।
Budget 2026/FM Nirmala Sitharaman Speech LIVE
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजा को कर से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर अधिनियम, 2025 एक अप्रैल से लागू होगा और इसके नियम एवं कर रिटर्न फॉर्म जल्दी ही अधिसूचित किए जाएंगे।
एक अप्रैल से आयकर अधिनियम, 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने कर कानून का स्थान लेगा। 2026-27 के बजट में कर कानूनों में किए गए बदलावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा।
भाषा के इनपुट के साथ
