Old vs New Income Tax Slabs: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज बजट पेश कर रही हैं। लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीद है क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में करदाता इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में बदलाव की भी उम्मीद कर रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।
नई इनकम टैक्स व्यवस्था (New tax slabs)
- ₹2.5 लाख तक की आय वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
- ₹2.5 से ₹5 लाख के बीच की आय वालों पर पुरानी और साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है।
- ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक की व्यक्तिगत आय पर नए इनकम टैक्स के तहत 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है।
- ₹7.5 लाख से ₹ 10 लाख के बीच की आय पर नए के तहत 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर तीन स्लैब हैं।
- ₹10 लाख से ₹12.5 लाख के बीच की व्यक्तिगत आय पर नई व्यवस्था के तहत 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
- ₹12.5 लाख से ₹15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत कर लगाया जाता है।
- ₹15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
पुराना टैक्स स्लैब (Old tax slabs)
- ₹2.5 तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता।
- ₹2.5 से ₹5 लाख के बीच की आय पर पुरानी और साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
- पुरानी व्यवस्था के तहत ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक की व्यक्तिगत आय पर 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
- ₹7.5 लाख से ₹10 लाख के बीच की आय पर पुरानी व्यवस्था में 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है
- पुरानी व्यवस्था के तहत ₹10 लाख से ऊपर की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय जब 11 बजे बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश करेंगी तो उनसे वेतनभोगी वर्ग (salaried class) की उम्मीदें है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी और 80सी छूट में वृद्धि भी होगी।