अटल पेंशन योजना से इस साल अब तक जुड़े 44 लाख नए लोग, जानें- क्या हैं स्कीम के फायदे और नियम
यह सरकार की ओर से चलने वाली ऐसी पेंशन स्कीम है, जिसके तहत योजनाधारक को 60 साल की आयु में पहुंचने तक तीन गुना तक लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत सबस्क्राइबर को न्यूनतम पेंशन मिलती है।

असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को पेंशन की सुविधा देने की वाली स्कीम अटल पेंशन योजना के 2.63 करोड़ से ज्यादा सबस्क्राइबर हो चुके हैं। पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस वित्त वर्ष में 13 नवंबर तक 40 लाख नए लोग जुड़े हैं। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अटल पेंशन योजना के कुल सबस्क्राइबर्स की संख्या 2.11 करोड़ थी।
यह सरकार की ओर से चलने वाली ऐसी पेंशन स्कीम है, जिसके तहत योजनाधारक को 60 साल की आयु में पहुंचने तक तीन गुना तक लाभ मिलता है। इस स्कीम के तहत सबस्क्राइबर को न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके अलावा उसकी मृत्यु के बाद योजनाधारक की पत्नी या पति को फायदा मिलता रहेगा। आइए जानते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं इस स्कीम से और क्या है फायदे…
जानें, कौन जुड़ सकता है स्कीम से: अटल पेंशन से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 साल की उम्र का पड़ाव पार कर लेने के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है। 2015 में शुरू की गई इस योजना में 18-40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। प्रीमियम के आधार पर पेंशन की राशि तय होती है। स्कीम में आवेदनकर्ता के 60 साल के होने के बाद 1,000 से लेकर 5,000 रुपये के बीच पेंशन मिलती है।
किसे मिलती है कितनी पेंशन: अगर आप हर महीने 269 रुपये भरते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पांच हजार पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना चाहिए। योजना के तहत करीब 2.28 करोड़ अंशधारक जुड़ चुके हैं। खास बात यह है कि इसमें आप जो भी निवेश करेंगे उस पर आपको आयकर छूट मिलेगी।
इन लोगों के लिए नहीं है यह स्कीम: नियमों के मुताबिक ऐसे लोग जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वे इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता। वहीं पहले से ही ईपीएफ और ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे लोग भी इसमें शामिल नहीं किए जाते।
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