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जिम्नास्टिक महासंघ को जवाब दें केंद्र और आईओए: उच्च न्यायालय PDF Print E-mail
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Wednesday, 07 November 2012 20:29

नयी दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और भारतीय ओलंपिक संघ : आईओए : से भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ : जीएफआई : की याचिका का जवाब देने को कहा है जिसमें उसने अपने नवनिर्वाचित सदस्यों को आगामी आईओए चुनावों में भाग लेने की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति रवि शकधर ने जीएफआई की याचिका पर युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके इस मामले की अंतिम सुनवाई 19 नवंबर को करने का फैसला किया।
आईओए के चुनाव 25 नवंबर को होंगे।
जीएफआई ने आईओए के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने ‘गलती से’ जीएफआई पदाधिकारियों को सदस्यों के रूप


में मान्यता दी है। जीएफआई के पिछले साल 30 जुलाई को हुए चुनावों को मंत्रालय ने अवैध करार दिया था।
याचिका में कहा गया है कि मंत्रालय ने तब जीएफआई को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का पालन करते हुए नये चुनाव कराने के निर्देश दिये थे। आईओए के रिकार्ड में हालांकि अब भी उन जीएफआई सदस्यों के नाम दर्ज है, जिनके चुनाव को अवैध माना गया था।
जीएफआई ने कहा कि उसके नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के नाम आईओए की सूची में दर्ज होने चाहिए। उसने आरोप लगाया कि इस बारे में कई बार आईओए से बात की गयी लेकिन रिकार्ड में सुधार नहीं हुआ।

 
 

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