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पांच बांग्लादेशियों को पांच-पांच साल की सजा PDF Print E-mail
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Thursday, 28 February 2013 17:16

बालेश्वर :ओडिशा: (भाषा)। एक त्वरित अदालत ने यहां बांग्लादेश के पांच नागरिकों को वीजा नहीं रखने के मामले में पांच पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश :त्वरित अदालत: आरके साहू ने 2007 के अपराध के मामले में कल बांग्लादेशियों को दोषी ठहराने के साथ उन पर एक . एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना नहीं भर पाने की सूरत में विदेशी नागरिकों


को जेल में तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दोषियों के नाम आरिफ खान :26:, पौस खान :25:, मोहम्मद अबुल बसर मुल्ला :31:, मोहम्मद असादुल मुल्ला :25: और जहीर :24: हैं।
इन पांचों को बालेश्वर की औद्योगिक पुलिस ने मई 2007 में वीजा नहीं रखने और डकैती करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें डकैती के आरोप से बरी कर दिया।

 
 

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