|
Wednesday, 27 February 2013 19:48 |
|
बरेली । भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण गांधी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में से एक में आज बरी हो गए।
उत्तर प्रदेश में बरेली मंडल के पीलीभीत जिले की एक अदालत ने वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काउच्च् भाषण देने के आरोप में भाजपा सांसद वरुण गांधी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में से एक में आज बरी कर दिया। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि पीलीभीत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अब्दुल कय्यूम ने 2009 के मार्च महीने में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काउच्च् भाषण देने के आरोप में उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया । वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण के विरुद्ध डालचं्रद मोहल्ले के अलावा बरखेड़ा कस्बे में भी भड़काउच्च् भाषण देने का आरोप लगा था और इस संबंध में उनके विरुद्ध कोतवाली पुलिस थाने पर दो मुकदमे दर्ज किये गये थे। बरखेड़ा मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई पहली मार्च को होनी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 की 28 मार्च को उक्त दोनों मुकदमों के मामले में तब चुनाव मैदान में रहे वरुण गांधी ने अदालत में समर्पण कर
दिया था और इसके बाद उन्हें जिला कारागार भेजा गया था, जहां उनके समर्थकों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध किया गया था और उस मामले में वरुण के विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत के सुपुर्द है। आत्मसमर्पण के बाद वरुण के विरुद्ध रासुका भी लगायी गयी थी, मगर अदालत ने उसे बाद में निरस्त कर दिया था। इस बीच, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने न्यायपालिका में अटूट विश्वास जताते हुए अदालत के फैसले का स्वागत किया है। एक लिखित वक्तव्य में वरुण ने कहा, ‘‘मेरा सदैव ही न्यायपालिका में अटूट विश्वास रहा है और मैं माननीय अदालत के उस निर्णय का स्वागत करता हूं जिसमें एक दृढ़ एवं अखंड भारत की मेरी प्रतिबद्धता को सही ठहराया गया है।’’ वरुण ने अपने वक्तव्य में आगे कहा है, ‘‘मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहे और मुझपर अपना भरोसा बनाये रखा। मैं उत्तर प्रदेश एवं पीलीभीत के लोगों के प्रति विशेष रुप से आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपने प्रतिनिधि के रुप में चुना।’’ (भाषा)
|