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एमपीए हमला : अदालत ने जंदल के खिलाफ सुनवाई की अनुमति दी PDF Print E-mail
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Friday, 22 February 2013 15:12

नासिक। एक स्थानीय अदालत ने मुम्बई आतंकवादी हमले के आरोपी लश्कर आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल पर महाराष्ट्र पुलिस अकादमी :एमपीए: पर हमले की साजिश के मामले में विशेष जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई शुरू करने की इजाजत दे दी है।
विशेष लोक अभियोजक अजय मिसर ने यहां संवाददातााओं को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के के तंत्रपाले ने कल दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया।
जंदल फिलहाल एक अन्य मामले में मुम्बई की जेल में है। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने इसी माह के प्रारंभ में उसके खिलाफ एमपीए मामले में आरोपपत्र दायर किया था।
वर्ष 2010 के एमपीए हमला मामले में कुल नौ आरोपी हैं जिनमें बिलाल शेख लालबाबा और हिमायत बेग भी शामिल है। इन नौ


आरोपियों में छह अब भी फरार चल रहे हैं।
शेख और पुणे विस्फोट के आरोपी हिमायत बेग को 2010 में एटीएसए ने एमपीए समेत नासिक के महत्वपूर्ण स्थलों का मुआयना करने और हमले की साजिश रचने को लेकर गिरफ्तार किया था।
शेख को एटीएस ने वर्ष 2010 में नासिक के सतपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। एटीएस को उसके पास से 750 ग्राम आरडीएसक्स, मानचित्र और कुछ दस्तावेज मिले थे।
इसी बीच न्यायाधीश ने बेग की यह अपील ठुकरा दी कि उसके खिलाफ कोई लिंक या सबूत नहीं मिला है, ऐसे में उसे बरी कर दिया जाए।
एटीएस ने पहले इस मामले में शेख और बेग के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
जंदल पिछले साल सउच्च्दी अरब से भारत लाया गया था। (भाषा)

 
 

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