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Tuesday, 19 February 2013 15:31 |
जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार राज्य में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदाचार के आरोपों में जांच पड़ताल के लिए एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाएगी।
जम्मू कश्मीर पुलिस विधेयक, 2013 के मसौदे के अनुसार, ‘‘सरकार इस अधिनियम :जम्मू कश्मीर पुलिस अधिनियम: के प्रभाव में आने के छह महीने के भीतर एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण :एसपीसीए: बनाएगी जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदाचार की शिकायतों के बारे में पूछताछ और जांच करेगा।’’ इस कानून के तहत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का भी गठन किया जाएगा। जिनकी निगरानी एसपीसीए करेगा। प्राधिकरण पीड़ितों की शिकायत पर या
किसी व्यक्ति द्वारा हलफनामे के साथ की गयी शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदाचार के आरोपों में जांच करेगा। विधेयक के मसौदे के मुताबिक एसपीसीए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अलावा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण से मिली शिकायतों की भी पड़ताल करेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस विधेयक, 2013 को 28 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एसपीसीए के प्रमुख उच्च न्यायालय के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। यह प्राधिकरण राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा जिसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। (भाषा)
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