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Tuesday, 12 February 2013 20:46 |
नयी दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर को चलती बस में 23 वर्षीय लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उस पर हुए हमले के एकमात्र चश्मदीद एवं पीड़िता के दोस्त से इस सप्ताहांत बचाव पक्ष के वकील त्वरित अदालत में जिरह करेंगे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत में युवक अभियोजन पक्ष की ओर से पहले ही गवाही दे चुका है। अट्ठाइस वर्षीय इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा पांच वयस्क आरोपियों के खिलाफ अदालत में 15 फरवरी को गवाही दिए जाने की संभावना है। अदालत के बंद कमरे में पांच फरवरी से रोजाना आधार पर गवाहों के बयान को दर्ज कर रहे न्यायाधीश ने 22 फरवरी
को उनसे पूछताछ के लिए अभियोजन पक्ष के 39 गवाहों की एक सूची बनाई है जिसमें इस युवक का नाम भी शामिल है। आरोपी बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह के वकील पीड़िता के दोस्त से जिरह करेंगे। गौरतलब है कि सिंगापुर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को इस लड़की की मौत हो गई थी। दरअसल, छह लोगों द्वारा उसका बलात्कार किये जाने के दौरान उसे गंभीर चोट आई थी। आरोपियोंं में एक किशोर भी शामिल है। इस बीच, अदालत ने आज दो उन दो मजिस्ट्रेटों के बयान दर्ज किए जो आरोपियों की शिनाख्त परेड :टीआईपी: से जुड़ी प्रक्रिया का हिस्सा थे। भाषा
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