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Tuesday, 29 January 2013 15:41 |
बेंगलूर । सीबीआई अदालत ने आज यहां पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और उनके दो पुत्रों को निर्देश दिया कि वे गैर कानूनी खनन रिश्वत मामले में 23 मार्च को उसके समक्ष पेश हो।
येदियुरप्पा और उनके पुत्रों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने में छूट मांगने संबंधी याचिका को विचार के लिए मंजूर करते हुए सीबीआई अदालत के प्रमुख न्यायाधीश डी के वेंकट सुदर्शन ने निर्देश दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पुत्र बी वाई विजयेन्द्र एवं बी वाई राघवेन्द्र को निर्देश दिया कि वे 23 मार्च को बिना विफलता के पेश हो तथा मामले
को उस तारीख के लिए स्थगित कर दिया। येदियुरप्पा के दामाद आर एन सोहन कुमार एवं पूर्व मंत्री कृष्णय्या शेट्टी सहित अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए थे। विशेष लोक अभियोजक सुदर्शन ने छूट देने के अनुरोध का विरोध किया तथा आरोपियों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण और कुछ बयानों की प्रतियों को देने के लिए समय मांगा। अदालत ने 10 दिसंबर को येदियुरप्पा और उनके पुत्रों सहित सभी 13 आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी थी। साथ ही उनसे कहा गया था कि वे दो लाख रूपये का निजी मुचलका एवं इतनी ही राशि की जमानत पेश करें।(भाषा)
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