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आसाराम बापू के आश्रम में बच्चों की मौत की सीबीआई जांच नहीं: उच्चतम न्यायालय PDF Print E-mail
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Friday, 09 November 2012 15:48

नयी दिल्ली (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने धर्म गुरू आसाराम बापू के अहमदाबाद स्थित आश्रम में 2008 में दो बच्चों की मृत्यु के मामले की जांच केर्न्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने से आज इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इन बच्चों के परिजनोंं की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीशों ने इस घटना से जुड़े सारे साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कहा कि इसकी सीबीआई से जांच
की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि नये तथ्य सामने आते हैं तो निचली अदालत इसमें आगे जांच का आदेश दे सकती है।


/>इन बच्चों के परिजनों का आरोप था कि इस मामले में आश्रम के लोगों का हाथ है और राज्य पुलिस के लिए इसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच संभव नहीं है।
दीपेश और अभिषेक के परिजनों ने इस याचिका में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने भी इस घटना की सीबीआई से जांच का आदेश देने से इंकार कर दिया था।
ये दोनों बच्चे तीन जुलाई, 2008 को आश्रम से गायब हो गये थे और दो दिन बाद पांच जुलाई को आश्रम के बाहर उनके शव मिले थे।

 
 

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