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राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर गुजारा भत्ता के लिए अदालत पहुंची PDF Print E-mail
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Friday, 09 November 2012 09:46

मुंबई (एजेंसी) राजेश खन्ना की लिव..इन साथी होने का दावा करने वाली महिला की शिकायत पर अदालत ने नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया है।

दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की लिव..इन साथी होने का दावा करने वाली महिला की शिकायत पर शहर की एक अदालत ने खन्ना के परिजनों को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया है। महिला ने इस आधार पर गुजारा भत्ता मांगा है कि उन्होंने पत्नी की तरह राजेश खन्ना की देखभाल की।

 

अनिता आडवाणी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें खन्ना के परिवार ने उनके बंगले से निकाला और इस मामले में


घरेलू हिंसा कानून के प्रावधान लागू होते हैं।
बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कल राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, दामाद और अभिनेता अक्षय कुमार और बेटियों ट्विंकल तथा रिंकी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
अनिता के वकील मनोहर शेट्टी ने पीटीआई से कहा, ‘‘हमें आज नोटिस सौंपे गये और हम अमीन के जरिये कल खन्ना परिवार को नोटिस भिजवाएंगे। अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गयी है।’’
अनिता ने गुहार लगाई है कि उन्हें घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षण दिया जाए और बांद्रा में राजेश खन्ना के बंगले ‘आशीर्वाद’ में जाने की अनुमति दी जाए जहां उन्होंने 2003 से अभिनेता के साथ रहने का दावा किया।

Last Updated on Friday, 09 November 2012 09:53
 
 

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